न्यूज डेस्क। पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है। इसमें रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी के नाम से एक मैसेज वायरल हो रहा है। इसमें लिखा गया है कि 'आप टोल प्लाजा पे पर्ची कटवाते हो तो वो पूछता है कि एक साइड की दूं या दोनों साइड की तो मित्रों मैं आपको बता दूं की आप उन्हें कहें कि पर्ची 12 घंटे की दो ना कि डबल या सिंगल साइड। अगर आप 12 घंटे में वापस आ सकते हो तो आपको कोई टोल नहीं लगेगा। पर्ची पर भी समय लिखा होता है'। जानिए आखिर क्या है इस मैसेज की सच्चाई।
क्या है इस मैसेज की सच्चाई
- नितिन गडकरी की तरफ से ऐसा कोई मैसेज जारी नहीं किया गया। नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने भी ऐसा कोई ऑर्डर जारी नहीं किया। बता दें कि अधिकतर हाईवे NHAI द्वारा ही मेंटेन किए जाते हैं।
- यह मैसेज पिछले साल भी सोशल मीडिया में वायरल किया गया था।
- खुद नितिन गडकरी के ऑफिस ने इस मैसेज को झूठा बताया है साथ ही मिनिस्ट्री ने एक स्टेटमेंट जारी कर इसका स्पष्टीकरण भी दिया है।
क्या है टोल का नियम
- मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे (MoRTH's) 5 दिसंबर 2008 से लागू हुए नियमों के तहत टोल वसूली की परमीशन देती है। टोल प्लाजा से गुजरने वाली गाड़ियों से सिर्फ तीन तरह के चार्ज ही लिए जाते हैं । सिंगल, मल्टीपल/डबल और मंथली पास। टोल प्लाजा से वाहन क्रॉस होते ही सिंगल ट्रिप वाली पर्ची की वैधता खत्म हो जाती है। वहीं, मल्टीपल ट्रिप की पर्ची 24 घंटे के अंदर आने-जाने के लिए होती है। मल्टीपल पर्ची का किराया सिंगल ट्रिप से करीब डेढ़ गुना होता है। NHAI यूजर फीस एग्रीमेंट में 12 घंटे जैसी कोई भी पर्ची नहीं होती है।
सिंगल जर्नी का इतना है बेस रेट (प्रति किमी) रुपए में
- कार,जीप, वैन और लाइट मोटर व्हीकल : 0.65
- लाइट कमर्शियल व्हीकल, लाइट गुड्स व्हीकल और मिनी बस : 1.05
- बस और ट्रक : 2.20
- हैवी कंस्ट्रक्शन मशीनरी और अर्थ मूविंग इक्विपमेंट और मल्टी व्हीकल : 3.45
- ओवरसाइज्ड व्हीकल्स : 4.20
मिनिस्ट्री का डिटेल्ड क्लेरिफिकेशन पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
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