ट्रैफिक कॉन्स्टेबल आपकी गाड़ी से नहीं निकाल सकते चाबी, जानें 5 काम के नियम

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यूटिलिटी डेस्क। ट्रैफिक कॉन्स्टेबल आपका चालान नहीं काट सकता। कॉन्स्टेबल को आपकी गाड़ी से चाबी निकालने का भी अधिकार नहीं है।

कॉन्स्टेबल को आपको अरेस्ट करने या व्हीकल सीज करने का भी अधिकार नहीं है। इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट 1932 के तहत ASI स्तर का अधिकारी ही ट्रैफिक वॉयलेशन पर आपका चालान काट सकता है। एएसआई, एसआई, इंस्पेक्टर को स्पॉट फाइन करने का अधिकार होता है। कॉन्स्टेबल सिर्फ इनकी मदद के लिए होते हैं।

ASI 100 रुपए से ज्यादा का चालान काट सकते हैं
एएसआई, एसआई 100 रुपए से ज्यादा का चालान भी काट सकते हैं। चालान काटते समय पुलिस का यूनिफॉर्म में होना जरूरी है। ट्रैफिक पुलिस में कॉन्स्टेबल से लेकर एएसआई स्तर तक के अधिकारी व्हाइट यूनिफॉर्म पहनते हैं, जबकि इंस्पेक्टर और इससे ऊपर के अधिकारी खाकी यूनिफॉर्म में होते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस, पॉल्युशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट की ओरिजिनल कॉपी आपके पास होना चाहिए। वहीं गाड़ी के रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस की फोटोकॉपी से भी काम चल सकता है।

हेड कॉन्स्टेबल सिर्फ 100 रु. तक का ही चालान बना सकते हैं, देखिए अगली स्लाइड्स में...



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