नेशनल डेस्क/नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, कोर्ट ने पुडुचेरी की LG किरण बेदी के उस फैसले को सही ठहराया है जिसमें उन्होंने विधानसभा में 3 मनोनीत विधायकों को नियुक्ति किया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा- 'उपराज्यपाल को मनोनीत विधायकों की नियुक्ति का पूरा अधिकार है।'
कांग्रेस सरकार ने किया था विरोध
पुडुचेरी विधानसभा में 3 मनोनीत विधायकों की नियुक्ति की जा रही थी तो सत्तारूढ कांग्रेस ने नियुक्ति का विरोध किया था और एलजी के फैसले के खिलाफ कोर्ट में अर्जी लगाई थी। अपनी याचिका में कांग्रेस ने कहा था कि उपराज्यपाल को विधायकों की नियुक्ति से पहले सीएम से बात करनी चाहिए थी।
भाजपा से जुड़े तीन लोगों की हुई थी नियुक्ति
जिन 3 मनोनीत विधायकों की नियुक्ति हुई है उनमें से एक पुडुचेरी बीजेपी अध्यक्ष वी सामिनाथन हैं तो दूसरे बीजेपी कोषाध्यक्ष के जी शंकर हैं, वहीं तीसरे बीजेपी से जुड़े एस सेल्वागणापति हैं। कांग्रेस ने इन तीनों विधायकों की नियुक्ति का विरोध किया था और मद्रास हाइकोर्ट में अपील दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने भी तीनों की नियुक्ति को सही ठहराया था, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था।
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