सरकार जारी कर चुकी है आदेश, TV पर आने वाले इन 100 चैनलों के बदले आप से लिए जा सकते हैं सिर्फ 130 रु. महीना, कोई 1 रु भी नहीं वसूल सकता ज्यादा

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न्यूज डेस्क। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) के नए नियमों के अनुसार 100 फ्री चैनल के लिए केबल ऑपरेटर और डीटीएच सर्विस प्रोवाइडर अब 130 रुपए से अधिक नहीं ले सकते। कोई भी ऑपरेटर या डीटीएच सर्विस प्रोवाइडर कंपनी ग्राहकों पर पैकेज नहीं थोप सकेंगे। इन नियमों को लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

ट्राई ने अनुमान व्यक्त किया है कि मप्र जैसे राज्यों में फ्री चैनल और पे चैनल मिला कर सामान्य उपभोक्ता को हर महीने 243 रुपए का भुगतान करना होगा। इसमें 65 फ्री टू एयर चैनल, दूरदर्शन के 23 चैनल, 3 म्यूजिक चैनल, 3 न्यूज चैनल, 3 मूवी चैनल और 3 जीईसी चैनल सब मिलाकर 100 चैनल शामिल हैं।

ऐसे में यदि कोई भी ऑपरेटर आप से ज्यादा पैसा वसूल कर रहा है तो आप इसकी शिकायत ट्राई में कर सकते हैं। ट्राई ने इस व्यवस्था को लागू करने के लिए 29 दिसंबर की तारीख तय की है। देशभर में ट्राई के 5 रीजनल ऑफिस हैं, जहां शिकायत की जा सकती है।

कहां-कहां हैं रीजनल ऑफिस
हैदराबाद, कोलकाता, बेंगलुरू, भोपाल और जयपुर में ट्राई के रीजनल ऑफिस हैं। इसके अलावा दिल्ली के महानगर दूरदर्शन भवन, जवाहरलाल नेहरु मार्ग में ट्राई का हेड ऑफिस है। आप यहां भी अपनी शिकायत पहुंचा सकते हैं। आप ट्राई के ईमेल आईडी ap(at)trai(dot)gov(dot)in के साथ ही फोन नंबर 91-11-2323 6308 (Reception) पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।

ट्राई के तीन अन्य महत्वपूर्ण एप
माय कॉल एप -
इस एप के जरिए आप अपने कॉल की क्वालिटी के संबंध में सूचना दे सकेंगे। इस आधार पर ट्राई आवश्यक कार्रवाई कर सकता है।
डीएनडी एप- इस एप के जरिए आप कुछ समय के लिए इनकमिंग कॉल रोक सकते हैं।
माय स्पीड - इस एप के जरिए आप नेट की स्पीड चेक कर सकते हैं।

मप्र रीजन के लोग यहां कर सकते हैं शिकायत
कोई केबल ऑपरेटर या डीटीएच कंपनी उपभोक्ताओं को सेवाएं देने में कोताही बरते तो ट्राई के कंज्यूमर एडवोकेसी ग्रुप के पते ई-5/ए, गिरीश कुंज, अरेरा कॉलोनी और फोन नंबर 07552463731 पर शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा वेबसाइट - www.nchse.org और ई- मेल nchsebpl@gmail.com पर भी शिकायत कर सकते हैं।



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Trai issue new rules for dth and cable operators

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