नई दिल्ली.लोकसभा चुनाव-2019 में दिल्ली से चुनाव मैदान में उतरने वाले निर्दलीय प्रत्याशी या अचानक पर्चा दाखिल करने वाले रजिस्टर राजनीतिक दल के प्रत्याशी को ट्रक, ऑटो रिक्शा, बांसुरी, सीटी, बिजली का खंभा, बाल्टी, जूता, डीजल पंप और चेन चुनाव निशान के तौर पर नहीं मिलेगा।
चुनाव आयोग ने इलेक्शन सिंबल्स (रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट) ऑर्डर 1968 के पैरा 10बी में आवेदन करने वाले 29 रजिस्टर गैर मान्यता प्राप्त दलों को अलग-अलग राज्यों के लिए एक समान चुनाव निशान आवंटित कर दिए हैं। दिल्ली मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने सभी जिला चुनाव अधिकारियों को एक पत्र भेजकर कहा है कि आवंटित चुनाव निशान को रिजर्व सूची में डाल दें।
दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर 2014 के फाइनल चुनावी दंगल में उतरने वाले प्रत्याशियों की संख्या 150 थी, जिसमें सबसे कम 14 प्रत्याशी उत्तर पश्चिम दिल्ली से थे। ऐसे में पसंद का चुनाव निशान मांगने वालों की भी अच्छी संख्या रहती है।
चुनाव आयोग चुनाव निशान रिजर्व करने की श्रेणी आप को विस चुनाव में झाड़ू चुनाव निशान पूरी दिल्ली के लिए आवंटित किया था, जिसके बाद आप स्टेट पार्टी बनी और अब ये निशान आप के नाम हो गया। लेकिन, निर्दलीय को इस बार रिजर्व किए गए 9 चुनाव निशान नहीं मिल पाएंगे। इसमें सबसे अधिक मांग बांसुरी, सीटी और बाल्टी की रहती है।
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