फारुख अब्दुल्ला के खिलाफ PIL खारिज:सुप्रीम कोर्ट ने कहा- सरकार की राय से अलग विचार रखना राजद्रोह नहीं; पिटीशनर्स पर 50 हजार रुपए का जुर्माना

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