नई दिल्ली. अंडर कंस्ट्रक्शन और रेडी टू मूव फ्लैट्स की खरीद पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% किया जा सकता है। जीएसटी काउंसिल की 10 जनवरी को होने वाली मीटिंग में इस पर चर्चा होगी। इसके साथ ही छोटे कारोबारियों के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन से छूट की सीमा सालाना 20 लाख के टर्नओवर से बढ़ाकर 75 लाख रुपए किए जाने का भी प्रस्ताव है।
अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी या रेडी टू मूव फ्लैट्स पर फिलहाल 12% जीएसटी लगता है। बशर्ते खरीद के वक्त उस प्रोजेक्ट का कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी नहीं हुआ हो। कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी होने की स्थिति में जीएसटी नहीं लगता।
जीएसटी काउंसिल की पिछली बैठक में 17 वस्तुओं और 6 सेवाओं पर जीएसटी की दरें कम की गई थीं। नई दरें एक जनवरी से लागू हो चुकी हैं। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था। उस वक्त 226 वस्तुएं-सेवाएं 28% टैक्स के दायरे में थीं। अब सिर्फ 28 बची हैं।
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