शराब, बीड़ी-सिगरेट और शैलून-स्पा खुलेंगे या नहीं, राज्य सरकार आज ले सकती है फैसला
हरियाणा में लॉकडाउन के फेस-2 का 18वां दिन है। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी दुकानें खुलेंगी। इसमें शराब, गुटका, पान की दुकानें, स्पा और सैलून भी शामिल है। हालांकि स्पा और शैलून को रेड जोन में बंद रखा गया है। हरियाणा में ये सब खुलेंगी या नहीं, इस संबंध में शनिवार को स्थिति साफ होगी, क्योंकि हरियाणा सरकार इस नई गाइडलाइन पर प्रदेश के लिए नए निर्देश जारी कर सकती है। सरकार के पास 2 और 3 अप्रैल का दिन है, क्योंकि लॉकडाउन का तीसरा चरण 4 अप्रैल से शुरू होगा।
फिलहाल14 जिलों में व्यापारिक प्रतिष्ठान के लिए अप्लाई करते ही मिलेगी अप्रूवल
अम्बाला, भिवानी, चरखी दादरी, फतेहाबाद, हिसार, जींद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा और यमुनानगर में औद्योगिक इकाइयों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों व निर्माण परियोजनाओं के लिए पास अप्लाई करते ही अॉटो अप्रूवल मिल जाएगी। लेकिन इन जिलों में यदि कोरोना मरीजों की संख्या 15 पहुंचती है तो उन्हें अपने आप काम बंद करना होगा।
इन 14 जिलों के लिए ये रखी गई हैं शर्तें
- औद्योगिक इकाइयों के लिए यदि 20 लोगों की आवश्यकता है तो वे 100 प्रतिशत लेबर के साथ काम कर सकते हैं।
- 20 से अधिक लेबर की आवश्यकता है तो उन्हें 50 प्रतिशत या 20 लोगों के साथ काम करना होगा।
- आईटी और आईटीईएस इकाइयों के मामले में यदि 20 लोगों तक की आवश्यकता है तो उनमें 50 प्रतिशत लोगों के साथ काम करने की अनुमति दी जाएगी।
- यदि आवश्यकता 20 से अधिक लोगों की है तो 33 प्रतिशत श्रमशक्ति या 10 व्यक्तियों, जो भी अधिक हो, की अनुमति होगी।
8 जिलों के लिए अधिकृत कमेटी देगी अनुमति
फरीदाबाद, गुड़गांव, सोनीपत, पानीपत, नूंह, पलवल, झज्जर और पंचकूला को कैटेगिरी बी में रखा गया है। यहां पर किसी भी प्रकार गतिविधि के लिए स्वीकृति ब्लॉक या टाउन स्तर पर अधिकृत कमेटी देगी। यदि किसी ब्लॉक या टाउन में पिछले 28 दिनों में पॉजिटिव मामलों की संख्या 10 तक पहुंच जाती है तो आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को छोड़ किसी भी इकाई को संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पॉजिटिव 6 पर पहुंचने पर संचालन को ऑटो-अलर्ट भेजा जाएगा। इन जिलों के ब्लॉक, शहर या जोन में 10 से कम मरीज हैं तो भी वहां काम करने वालों के लिए पास अनिवार्य रहेगा।
10 कम श्रमिकों वाले उद्योग पूरे राज्यों में हो सकेंगे शुरू
कंटेनमेंट जोन को छोड़ पूरे राज्य में किसी उद्योग, प्रतिष्ठान और कंस्ट्रेक्टशन प्रोजेक्ट पर श्रमिकों की संख्या 10 से कम रहेगी तो उसके लिए आवेदन करने आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन श्रमिकों को वहीं पर रखना होगा। सभी जिलों में अनुमति प्राप्त करने के सात दिनों के अंदर संचालन कार्य शुरू नहीं किया जाता है तो अनुमोदन बिना नोटिस के रद्द किया जाएगा।
हरियाणा में 364 पहुंचा आंकड़ा, फरीदाबाद पहले नंबर पर
- राज्य में सबसे ज्यादा 61 केस फरीदाबाद के हैं। इसके बाद नूंह में 58, गुरुग्राम में 57, झज्जर में 35, पलवल में 34, सोनीपत में 26, पंचकूला में 18, अम्बाला में 14, पानीपत में 13, करनाल और सिरसा में 6-6, हिसार और रोहतक में 4-4, भिवानी, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर में 3-3. जींद, कैथल में 2-2, चरखीदादरी और फतेहाबाद में 1-1 पॉजिटिव मिले हैं। इसके अलावा, मेदांता अस्पताल गुड़गांव में 14 इटली के नागरिकों को भी भर्ती करवाया गया था, जिन्हें हरियाणा ने अपनी सूची में जोड़ा गया है।
- उनके समेत प्रदेश में अब कुल 241 मरीज ठीक हो गए हैं। नूंह में 52, फरीदाबाद में 42, गुरुग्राम में 38, पलवल 32, पंचकूला में 17, अम्बाला में 11, करनाल और पानीपत में 5-5, सिरसा और सोनीपत में 4-4, यमुनानगर में 3, हिसार, कैथल, कुरुक्षेत्र, रोहतक और भिवानी में 2-2, चरखी दादरी, फतेहाबाद 1-1 मरीज ठीक होने पर घर भेजा गया। 14 मरीज इटली के भी ठीक हुए हैं, उनके समेत कुल आंकड़ा 241 हो जाता है।
- प्रदेश में अब तक 133 जमाती संक्रमित मिले हैं। इनमें सबसे ज्यादा नूंह जिले से हैं। यहां कुल 42 जमाती संक्रमित पाए गए। इसके अलावा, पलवल 31, फरीदाबाद 23, गुरुग्राम 15, अम्बाला 5, पंचकूला 7, यमुनागर 3, भिवानी 2, कैथल, जींद, चरखी दादरी, फतेहाबाद और सोनीपत में एक-एक मरीज संक्रमित मिला। यह सभी मरकज से लौटे थे। जिन्हें अलग-अलग मस्जिदों और गांवों से पकड़ा गया था।
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