सूरत में 3 साल की मासूम से दुष्कर्म और हत्या के दोषी को हाईकोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई

अहमदाबाद.गुजरात हाईकोर्ट ने सूरत में तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म और उसकी हत्या करने के दोषी को शुक्रवार कोफांसी की सजा सुनाई। शहर के लिंबायत क्षेत्र में पिछले साल अक्टूबर में मासूम के साथ दरिंदगी की घटना सामने आई थी। पुलिस ने इस मामले में बिहार के अनिल यादव को गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट और हत्याकी धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था।

जानकारी के मुताबिक, अनिल ने 14 अक्टूबर, 2018 को बच्ची का अपहरण करदुष्कर्म किया था। जब बच्ची ने बचने की कोशिश की, तो उसके सिर पर डंडे या किसी लकड़ी से इतनी जोर से वार किया कि बच्ची को ब्रेन हेमरेज हो गया। इसके बाद निढाल हुई बच्ची का गला घोंट दिया। आखिरकार सिर की गंभीर चोट और दम घुट जाने से बच्ची ने दम तोड़ दिया।

पूरे गुजरात ने शोक मनाया था

बच्ची के साथ दरिंदगी के बाद गुजरात के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए थे और किन्नरों ने नवरात्रि उत्सव नहीं मनाया था। लोगों ने भी पूजा पंडालों में बच्ची को श्रद्धांजलि दी थी।

बच्चियों से दुष्कर्म के दोषी को फांसी को मंजूरी

संसद ने पिछले साल बच्चों के साथ यौन अपराधों के मामले में कड़ी सजा का प्रावधान किया था। इसके तहत, 12 साल से कम उम्र की लड़कियों के दुष्कर्म के दोषी को फांसी की सजा देने के कानून को मंजूरी दी गई थी।



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गुजरात हाईकोर्ट। (फाइल फोटो)


source /national/news/gujarat-high-court-pronounces-death-penalty-for-convict-in-rape-and-murder-of-3-year-old-girl-126392817.html

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