हाईकोर्ट का निर्देश- स्नान करती महिलाओं के फोटो अखबार-टीवी में दिखाने पर होगी कार्रवाई

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प्रयागराज. अखबार और टीवी पर स्नान करती महिलाओं की फोटो दिखाए जाने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेला अधिकारी का कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने निर्देश दिया है कि ऐसा करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में अगली सुनवाई पांच अप्रैल को होगी।

वकील असीम कुमार की याचिका पर जस्टिस पीकेएस बघेल और जस्टिस पंकज भाटिया की खण्डपीठ ने सुनवाई की। कोर्ट ने मेला अधिकारी से पूछा- जब स्नान घाट से 100 मीटर के दायरे में फोटोग्राफी प्रतिबंधित है तो यह कैसे हो रहा है? इस प्रतिबंध का कड़ाई से पालन कराएं।



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इलाहाबाद हाईकोर्ट।

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