कवाल गांव हत्याकांड में सातों दोषियों को उम्रकैद, कोर्ट ने 2-2 लाख रु. जुर्माना भी लगाया

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मुजफ्फरनगर. जिले के कवाल गांव में हुए हत्याकांड के सातोंदोषी का निचली अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। उन पर 2-2 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है।करार दिए गए सभी सात आरोपियों को अदालत नेशुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दो-दो लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। इसमें से 80%धनराशि पीड़ित परिवारों को दी जाएगी।

27 अगस्त, 2013 को जानसठ कोतवाली क्षेत्र के कवाल गांव में मलिकपुरा के गौरव और उसके ममेरे भाई सचिन की हत्या कर दी गई थी। इस घटना में कवाल गांव के शाहनवाज की भी मौत हुई थी। इसघटना के बाद मुजफ्फरनगर और शामली में दंगा भड़क गया था।

सातों दोषियों को 5 धाराओं में हुई सजा

मुजस्सिम, उसके भाई मुजम्मिल, फुरकान, मृतक शाहनवाज के भाई जहांगीर औरनदीम, अफजाल और उसके भाई इकबाल को कोर्ट ने बलवे की धारा 147, 148, 149, हत्या की धारा 302, धमकी देने की धारा 506 में सजा का हकदार माना।



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कवाल हत्याकांड के बाद भड़का था दंगा। -फाइल फोटो

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