अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर 12% से घटकर 5% हो सकती है जीएसटी दर

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नई दिल्ली. अंडर कंस्ट्रक्शन घरों पर जीएसटी की दर 12% से घटकर 5% हो सकती है। अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए टैक्स की दर 8% से घटाकर 3% की जा सकती है। घरों के लिए जीएसटी के मुद्दे पर बनी मंत्रियों की समिति की शुक्रवार को पहली बैठक हुई, जिसमें टैक्स घटाने पर सहमति बनी।

  1. जीएसटी काउंसिल ने 10 जनवरी की बैठक में समिति बनाने का फैसला किया था। सूत्रों ने बताया कि मंत्री समूह की रिपोर्ट को हफ्ते भर में अंतिम रूप दे दिया जाएगा। उसके बाद इसे जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में रखा जाएगा।

  2. अभी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर 12% जीएसटी के साथ इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का भी प्रावधान है। उन तैयार फ्लैटों के लिए भी टैक्स की यही दर है जिन्हें कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है।

  3. जुलाई 2017 में जीएसटी लागू होने से पहले ऐसी प्रॉपर्टी पर 15 से 18% तक टैक्स लगता था। बिक्री के समय जिन घरों को कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया है, उन पर जीएसटी नहीं लगता है।

  4. सूत्रों के अनुसार ऐसी शिकायतें आई थीं कि बिल्डर ग्राहकों को आईटीसी का फायदा नहीं दे रहे हैं। इसलिए टैक्स रेट घटाने के साथ आईटीसी का प्रावधान खत्म करने पर विचार हो रहा है।



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      GST on residential properties likely to be reduced group of ministers favoured

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