चुनाव आयोग को हर विधानसभा में 5 बूथों पर ईवीएम-वीवीपैट के मिलान का निर्देश
आदित्या लोक, स्पेशल करोस्पोंडेंट:
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चुनाव आयोग को ईवीएम और वीवीपैट के मिलान का दायरा बढ़ाने के लिए कहा है। कोर्ट ने आयोग को निर्देश दिया है कि लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वालीं सभी विधानसभाओं के 5 बूथों पर ईवीएम और वीवीपैट का मिलान किया जाए। इससे पहले हर विधानसभा के 1 पोलिंग बूथ पर ही पर्चियों का मिलान होता था। इस व्यवस्था के खिलाफ 21 विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
विपक्षी दलों ने मौजूदा लोकसभा चुनाव में नतीजे से पहले 50% ईवीएम और वीवीपैट का मिलान करने की मांग की थी। इस पर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि वीवीपैट स्लिप गिनने का मौजूदा तरीका सबसे उपयुक्त है।
अभी सिर्फ 1 पोलिंग बूथ पर होता है मिलान
मौजूदा प्रणाली के मुताबिक, विधानसभा चुनाव में एक पोलिंग बूथ पर ईवीएम और वीवीपैट पर्चियों का मिलान होता है। वहीं, आम चुनाव में लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी विधानसभा क्षेत्रों की एक-एक पोलिंग बूथ पर ईवीएम और वीवीपैट पर्चियों का मिलान होता है।
विपक्षी दलों ने दायर की थी याचिका
चन्द्रबाबू नायडू के अलावा शरद पवार, केसी वेणुगोपाल, डेरेक ऑब्रान, शरद यादव, अखिलेश यादव, सतीश चंद्र मिश्रा, एमके स्टालिन, टीके रंगराजन, मनोज कुमार झा, फारुख अब्दुल्ला, एस एस रेड्डी, कुमार दानिश अली, अजीत सिंह, मोहम्मद बदरुद्दीन अजमल, जीतन राम मांझी, प्रोफेसर अशोक कुमार सिंह याचिकाकर्ताओं में शामिल हैं।
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