एक्साइज-सर्विस टैक्स के विवाद निपटाने के लिए स्कीम, बकाया टैक्स पर 40-70% तक छूट मिलेगी

आदित्या लोक, स्पेशल करोस्पोंडेंट:

नई दिल्ली. जीएसटी से पहले के एक्साइज और सर्विस टैक्स के विवादों को निपटाने के लिए वित्त मंत्री ने शुक्रवार को बजट में डिस्प्यूट रेज्योलूशन कम एमनेस्टी स्कीम का ऐलान किया। इसके तहत टैक्स में 40% से 70% तक राहत दी जाएगी। यह बकाया टैक्स की रकम के आधार पर तय होगा। ब्याज और पेनल्टी में भी छूट मिलेगी। ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी नहीं होगी।

वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी से पहले के सर्विस टैक्स और एक्साइज के बहुत से विवाद लंबित हैं। इनमें 3.75 लाख करोड़ रुपए फंसे हुए हैं। इन्हें निपटाने के लिए 'सबका विश्वास लेगेसी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम 2019' का प्रस्ताव किया जा रहा है।

यह स्कीम लागू करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। ऐसे लोग जो पहले दोषी ठहराए जा चुके हैं और वे लोग जो सेटलमेंट कमीशन में अर्जी लगा चुके हैं, इस स्कीम का लाभ नहीं ले सकेंगे।



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Budget 2019: Modi Government Announced Sabka Vishwas Legacy Dispute Resolution Scheme; Budget for New India

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