इस बार जरूरी है आधार को पैन कार्ड से लिंक करना, 31 मार्च तक करना होगा ये काम, सुप्रीम कोर्ट भी दे चुका है निर्देश, लिंक करने के पहले ये जरूर चेक कर लें आपके आधार का कोई गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा
न्यूज डेस्क। सु्प्रीम कोर्ट पैन कार्ड को आधार से लिंक करने को अनिवार्य कर चुका है। सभी पैन कार्ड धाराकों को यह काम 31 मार्च 2019 तक करना है। ऐसा नहीं करने पर आपका पैन कार्ड ब्लॉक किया जा सकता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के चेयरमैन सुशील चंद्रा ने कहा कि अभी तक 23 करोड़ पैन कार्ड होल्डर अपने कार्ड को आधार से लिंक करवा चुके हैं। करीब 50 प्रतिशत लोग अभी भी ऐसे हैं, जिन्हें अपने आधार को पैन से लिंक करवाना है। ऐसे में आपने पैन को आधार से लिंक नहीं करवाया है तो 31 मार्च से पहले करवा लें। आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कहीं कोई दूसरा आपके आधार का दुरुपयोग न कर पाए। जानिए वो तरीके जिसके जरिए आप यह जान सकते हैं कि आपके आधार का कोई और तो इस्तेमाल नहीं कर रहा।
कैसे करें पता
- सबसे पहले resident.uidai.gov.in पर जाएं।
- अब आधार ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री पेज पर क्लिक करें।
- इसमें आधार नंबर और सिक्योरिटी कोड डालें।
- इसके बाद 'Generate OTP' पर क्लिक करें।
- आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा।
- ओटीपी डालते ही एक नया पेज ओपन होगा। इसके बाद आप डेट, टाइम के हिसाब से हिस्ट्री चेक कर सकेंगे।
- इसमें आपको कोई भी संदिग्ध जानकारी नजर आती है तो आप तुरंत यूआईडीएआई को इसकी जानकारी दे सकते हैं।
- आप आधार को लॉक भी कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर ऑनलाइन ही अनलॉक भी कर सकते हैं।
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