चिदंबरम की प्रवर्तन निदेशालय के सामने सरेंडर की अर्जी खारिज, 19 सितंबर तक जेल में रहेंगे

आदित्या लोक, स्पेशल करोस्पोंडेंट:

नई दिल्ली.दिल्ली की विशेष अदालत ने शुक्रवार को मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की अर्जी खारिज कर दी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच कर रहा है। चिदंबरम ने ईडी के सामने सरेंडर करने की इच्छा जताई थी, लेकिन कोर्ट ने इसे नामंजूर कर दिया। फिलहाल, कोर्ट से राहत नहीं मिलने पर वे 19 सितंबर तक तिहाड़ जेल में ही रहेंगे।

इससे पहले चिदंबरम नियमित जमानत के लिए गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे थे। इस पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सीबीआई से सात दिन में जवाब मांगा है।

21 अगस्त को गिरफ्तार हुए थे चिदंबरम
विशेष अदालत ने चिदंबरम को 5 सितंबर को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत अर्जी खारिज होने पर सीबीआई ने उन्हें 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था। इसके बाद जांच एजेंसी ने भ्रष्टाचार के मामले में उन्हें हिरासत में लेकर 14 दिन तक पूछताछ की थी।



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पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम। -फाइल

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