ट्रैफिक नियम तोड़ने के लिए दिल्ली में ट्रक ड्राइवर पर 2,00,500 रुपए का जुर्माना
आदित्या लोक, स्पेशल करोस्पोंडेंट:
नई दिल्ली. यहां एक ट्रक ड्राइवर पर ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर 2 लाख 500 रुपए का जुर्माना लगाया गया। बताया गया है कि ट्रक मुकरबा चौक पर पकड़ा गया। ड्राइवर पर ओवरलोडिंग समेत ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, परमिट, प्रदूषण सर्टिफिकेट न होने और सीटबेल्ट न पहनने के लिए चालान लगाया गया। नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत देशभर में यह अब तक सबसे ज्यादा जुर्माना है।
ओवरलोडिंग के लिए ट्रक ड्राइवरों पर भारी जुर्माने
इससे पहले 5 सितंबर को राजस्थान के एक ट्रक ड्राइवर को भी ओवरलोडिंग के चलते दिल्ली में 1,41,700 रुपए का चालान थमाया गया था। तब यह चालान की सबसे बड़ी राशि थी। हालांकि, ट्रक ड्राइवर ने रोहिणी कोर्ट में पूरा जुर्माना भर के 9 सितंबर को ट्रक छुड़ा लिया था।इसके अलावा ओडिशा के संबलपुर जिले में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के बाद एक ट्रक ड्राइवर पर 86,500 रु. का चालान लग चुका है। ट्रक ड्राइवर ने करीब 5 घंटे तक पुलिसकर्मियों के सामने तर्क रखे जिसके बाद उससे 70 हजार रुपए लिए गए थे।
मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन के बाद लग रहे बड़े जुर्माने
दरअसल, मोटर व्हीकल संशोधन अधिनियम पास होने के बाद से ही यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों पर नए अधिनियम के मुताबिक तगड़ा जुर्माना लगाया जा रहा है। नए कानून के अनुसार बिना हेलमेट बाइक चलाने और बिना सीट बेल्ट बांधे चार पहिया वाहन चलाने पर 1000 रु. के जुर्माने का प्रावधान है। बिना लाइसेंस बाइक और कार चलाने पर 5000 रु. जुर्माना रखा गया है।
राज्य सरकारें नहीं मान रहीं केंद्र का फैसला
हाल ही में इतने कड़े नियमों के चलते पश्चिम बंगाल और मध्यप्रदेश की सरकारों ने इन्हें लागू करने से इनकार कर दिया। इसके अलावा भाजपा शासित प्रदेशों में भी मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जुर्माने की रकम कम करने की अपील की गई है। गुजरात सरकार ने तो जुर्मानों की रकम 90% तक घटा दी है। इसके अलावा महाराष्ट्र और कर्नाटक सरकार ने भी नए प्रावधानों पर विचार करना शुरू कर दिया है।
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