सुप्रीम कोर्ट ने कहा- देश में डॉक्टरों, जजों और पानी की कमी है, क्या हम सब देख लें
आदित्या लोक, स्पेशल करोस्पोंडेंट:
नई दिल्ली.सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार (एईएस) से पीड़ित बच्चों के इलाज से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। शुक्रवार को चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस दीपक गुप्ता की बेंच ने याचिकाकर्ता को पटना हाईकोर्ट में अपनी अर्जी दायर करने की सलाह दी। इस दौरान बेंच ने कहा कि क्या यह बीमारी किसी के द्वारा फलाई गई है? हम क्या कर सकते हैं? इस याचिका में डॉक्टरों के खाली पद भरने के लिए निर्देश जारी करने की मांग की गई थी।
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