जमीन घोटाले में पूर्व सीएम कुमारस्वामी को पूछताछ के लिए समन, 4 अक्टूबर को पेश होंगे

आदित्या लोक, स्पेशल करोस्पोंडेंट:

बेंगलुरु. कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी और 15 अन्य को बेंगलुरुकी एक विशेष अदालत ने अवैध तरीके से राज्य सरकार परियोजना की जमीन की अधिसूचना वापस लिए जाने के एक मामले में पूछताछ के लिए गुरुवार को समन भेजा। कोर्ट ने 4अक्टूबर को पूछताछ के लिए पेश होने को कहा है।

चामराजनगर जिले के संथेमाराहल्ली निवासी एम महादेव स्वामी ने 2012 में लोकायुक्त के समक्ष कुमारस्वामी के खिलाफमामला दर्ज कराया था। आरोप के मुताबिक2007 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहते हुए कुमारस्वामी ने बेंगलुरुविकास प्राधिकरण की जमीन की अधिसूचना वापस ले ली थी।

इसीसाल 20 जुलाई को विशेष जज रामचंद्र डी हुड्‌डार ने इस मामले में लोकायुक्त के "बी" रिपोर्ट (क्लोजर रिपोर्ट) को अपर्याप्त साक्ष्य का हवाला देकर अस्वीकार कर दिया था। कोर्ट ने शिकायतकर्ता को भी बयान दर्ज कराने के लिए कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए।

3.34 एकड़ जमीन को बिल्डर्स को बेच दिया गया था

दर्ज मामले में कहा गया था कि 2007 मेंकुमारस्वामी ने कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए बेंगलुरुमें हालाज वादेराहल्ली की 3.34 एकड़ जमीन की अधिसूचना वापस लेने का आदेश जारी किया था। यह जमीन बेंगलुरुविकास प्राधिकारण ने आवासीय साइट के लिए अधिगृहित की थी लेकिन अधिसूचना वापस लेने के बाद इस जमीन को बिल्डर्स को बेच दिया गया था।

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HD Kumaraswamy News: Bengaluru Court issued summons HD Kumaraswamy in illegal denotification case

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