चिदंबरम को ईडी से जुड़े मामले में अग्रिम जमानत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- गिरफ्तार कर पूछताछ जरूरी
आदित्या लोक, स्पेशल करोस्पोंडेंट:
नई दिल्ली.आईएनएक्स मीडिया केस में गिरफ्तार कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जुड़े मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत नहीं मिलने को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी। गुरुवार को कोर्ट ने अर्जी खारिज करते हुए कहा कि मनी ट्रेल को उजागर करना जरूरी है। ईडी के दावे से सहमत हैं कि आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ जरूरी है। जमानत देने से जांच पर असर पड़ सकता है। दूसरी ओर, चिदंबरम की 15 दिन की सीबीआई रिमांड आज खत्म हो रही है। इस पर विशेष सीबीआई अदालत सुनवाई करेगी।
- जस्टिस आर भानुमति और जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच ने कहा- आर्थिक अपराध से अलग तरीके से निपटा जाना चाहिए, क्योंकि यह देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। अग्रिम जमानत को किसी को उसके अधिकार के तौर पर नहीं दिया जा सकता। ये मामलों पर निर्भर करता है। इस केस में यह उचित नहीं है। एजेंसी को जांच के लिए पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। इस स्थिति में जमानत देने से जांच प्रभावित हो सकती है।
- हमने प्रवर्तन निदेशालय की केस डायरी देखी है और मनी ट्रेल को उजागर करना जरूरी है। ईडी के दावे से सहमत हैं कि मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ जरूरी है। ईडी ने सीलबंद लिफाफे में कुछ दस्तावेज दिए थे। लेकिन हमने उन्हें नहीं देखा। इसके अलावा बेंच ने तीन तारीखों पर ईडी से हुई पूछताछ का ब्यौरा देने से जुड़ी अर्जी भी रद्द कर दी।
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हाईकोर्ट ने 20 अगस्त को याचिका रद्द करते हुए कहा था- शुरुआती तौर पर चिदंबरम भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में किनपिंग लगतेहैं। वे मौजूदा सांसद हैं, सिर्फ इसलिए अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती है। प्रभावी जांच के लिए हिरासत में लेकर पूछताछ जरूरी है। इस मामले में गिरफ्तारी से राहत देने से समाज में गलत संदेश जाएगा।
एयरसेल-मैक्सिस केस: चिदंबरम को अग्रिम जमानत मिली
सीबीआई अदालत ने एयरसेल-मैक्सिस केस में चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति को अग्रिम जमानत दे दी। कोर्ट ने यह फैसला ईडी और सीबीआई दोनों से जुड़े मामलों में दिया है। साथ ही अदालत ने चिदंबरम और कार्ति को निर्देश दिया है कि वे जांच एजेंसियों का सहयोग करें। जज ओपी सैनी ने ईडी से कहा कि 2018 में केस दर्ज करने के बाद आपने जांच के लिए कई बार तारीखें बढ़वाई। जांच में वैसे ही काफी देरी हो चुकी है और शुरुआत से ही सभी दस्तावेज आपके पास हैं। इसकी कोई संभावना नहीं है कि चिदंबरम ने ऐसा कोई अपराध किया है, जबकि वे सरकार में किसी पद पर नहीं हैं। उन पर 1.13 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप गंभीर नहीं हैं। जबकि दयानिधि मारन के खिलाफ रिश्वत का आरोप है, लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया।
वित्त मंत्री रहते हुए विदेशी निवेश की मंजूरी दी थी
आरोप है कि चिदंबरम ने वित्त मंत्री रहते हुए रिश्वत लेकर आईएनएक्स को 2007 में 305 करोड़ रु. लेने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड से मंजूरी दिलाई थी। जिन कंपनियों को फायदा हुआ, उन्हें चिदंबरम के सांसद बेटे कार्ति चलाते हैं। सीबीआई ने 15 मई 2017 को केस दर्ज किया था। 2018 में ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। एयरसेल-मैक्सिस डील में भी चिदंबरम आरोपी हैं। इसमें सीबीआई ने 2017 में एफआईआर दर्ज की थी।
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