दो साल की बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास मामले में 15 साल की सजा

आदित्या लोक, स्पेशल करोस्पोंडेंट:

दुर्ग. कोर्ट ने दो साल की बच्ची से अनाचार करने की कोशिश मामले में युवक को 15 साल सश्रम कारावास और 1500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। तीन अलग-अलग धाराओं में पांच-पांच साल की सजा व 500-500 सौ रुपये अर्थदंड की सजा दी है। यह फैसला न्यायाधीश शुभ्रा पचौरी की अदालत में गुरूवार को सुनाया गया। पूरा मामला अंजोरा क्षेत्र में नवंबर 2017 का है।

सहायक लोक अभियोजक कमलकिशोर वर्मा के मुताबिक घटना 11 नवंबर 2017 की दोपहर तीन बजे की है। आरोपी चौकी अंजोरा के अंतर्गत ग्राम थनौद निवासी जितेन्द्र देशमुख ने दो साल की मासूम बच्ची को उठाकर गांव के खेत में ले गया और उसके साथ अनाचार करने की कोशिश की। बच्ची के रोने से उसे छोड़कर भाग गया। परिजन और गांव वाले ढूढ़ते हुए वहां पहुंचे। आरोपी को ले जाते हुए गवाहों ने भी देखा था।



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durg news Sentenced to 15 years in case of attempting to rape a two-year-old girl

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