चिदंबरम की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, 26 अगस्त तक सीबीआई रिमांड पर

आदित्या लोक, स्पेशल करोस्पोंडेंट:

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट आईएनएक्स मीडिया मामले में पी चिदंबरम की अंतरिम जमानत याचिका पर आज सुनवाई करेगा। दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत याचिका को रद्द होने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इससे पहलेबुधवार को सुप्रीमकोर्ट ने तुरंतसुनवाईसे इनकार कर दिया था।

सीबीआई विशेष अदालत ने गुरुवार को आईएनएक्स मीडिया मामले में चिदंबरम को 26 अगस्त तक सीबीआई की रिमांड पर भेजने का फैसला सुनाया। जस्टिस अजय कुमार कुहार ने कहा था कि चिदंबरम के खिलाफ लगे आरोप गंभीर हैं, इनकी गहराई से जांच जरूरी है।

चिदंबरम जांच में सहयोग नहीं कर रहे: सीबीआई के वकील

सीबीआई के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि चिदंबरम ने जांच में सहयोग नहीं किया। पूछताछ के लिए उन्हें 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजा जाए। इसका विरोध करते हुए चिदंबरम के वकील ने कहा कि सीबीआई के हिसाब से जवाब न देने को असहयोग नहीं कहा जाएगा। कपिल सिब्बल ने दलील दी थी कि जब सीबीआई के पास सवाल तक तैयार नहीं हैं तो फिर रिमांड क्यों चाहिए?

चिदंबरम से मिलने के लिए 30 मिनट का समय मिलेगा
जस्टिस कुहार ने कहा- तथ्यों और हालात के मद्देनजर चिदंबरम को कस्टडी में भेजा जाना न्यायपूर्ण है। रिमांड के दौरान चिदंबरम के वकील और परिजनों को रोजाना 30 मिनट मिलने का समय दिया जाएगा। चिदंबरम को बुधवार रात 10.25 बजे सीबीआई ने गिरफ्तार किया था।

वित्त मंत्री रहते हुए विदेशी निवेश की मंजूरी दी थी
आरोप है कि चिदंबरम ने वित्त मंत्री रहते हुए रिश्वत लेकर आईएनएक्स को 2007 में 305 करोड़ रु. लेने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड से मंजूरी दिलाई थी। जिन कंपनियों को फायदा हुआ, उन्हें चिदंबरम के सांसद बेटे कार्ति चलाते हैं। सीबीआई ने 15 मई 2017 को केस दर्ज किया था। 2018 में ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। एयरसेल-मैक्सिस डील में भी चिदंबरम आरोपी हैं। इसमें सीबीआई ने 2017 में एफआईआर दर्ज की थी।

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पी चिदंबरम।

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