माल्या की संपत्तियां 10 जुलाई तक अटैच की जाएं, बेंगलुरु पुलिस को कोर्ट का आदेश

आदित्या लोक, स्पेशल करोस्पोंडेंट:

नई दिल्ली. चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या की बेंगलुरु की संपत्तियां10 जुलाई तक अटैच करने का आदेश दिया है। फॉरेन एक्सचेंज रेग्युलेशन एक्ट (फेरा) के उल्लंघन के मामले में कोर्ट ने शनिवार को यह आदेश दिया। बेंगलुरु पुलिस ने अदालत के पिछले आदेश का पालन करने के लिए और वक्त मांगा था। प्रवर्तन निदेशालय के विशेष अधिवक्ता एनके मत्ता और वकील समवेदना वर्मा के जरिए इसकी अपील की गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ताजा आदेश जारी किया।



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विजय माल्या।

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