बॉम्बे हाईकोर्ट ने मराठा आरक्षण को वैध बताया, शिक्षा में 12 और सरकारी नौकरी में 13% देने को कहा

आदित्या लोक, स्पेशल करोस्पोंडेंट:

मुंबई. बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में मराठा समुदाय के लिए आरक्षण तय किए जाने को वैध बताया। जस्टिस रंजीत मोरे और जस्टिस भारती डांगरे की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। हालांकि, उन्होंने आरक्षण का दायरा 16 प्रतिशत किए जाने की मांग को नामंजूर किया। कोर्ट ने शिक्षण संस्थानों में 12 और सरकारी नौकरियों में 13 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के निर्देश दिए।



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Bombay High Court : reservation given to the Maratha community in educational institutions and government jobs

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