पुलिस ने कहा- गो तस्करी में बेटों के साथ पहलू खान भी शामिल था, मौत के बाद चार्जशीट से नाम हटाया

आदित्या लोक, स्पेशल करोस्पोंडेंट:

अलवर.राजस्थान पुलिस ने दो साल पहले लिंचिंग में मारे गए पहलू खान के बेटों इरशाद (25) और आरिफ (22) के खिलाफ गो तस्करी के मामले में चार्जशीट दाखिल की। पहले खबरें थीं कि इस चार्जशीट में पहलू खान को भी गो तस्करी का आरोपी बनाया गया है। हालांकि, बाद में पुलिस ने साफ कर दिया कि इस चार्जशीट में पहलू खान का नाम शामिल था। लेकिन मौत के बाद पहलू का नाम हटा दिया गया।

उधर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कहा कि पुलिस द्वारा दिसंबर 2018 में दाखिल की गई चार्जशीट में पहलू खान का नाम शामिल नहीं था। गहलोत ने ट्वीट किया, "कांग्रेस की विचारधारा देश में कहीं भी हुई लिंचिंग की घटना के खिलाफ है। हमारी सरकार चौकसी बरतती है कि ऐसी घटना न हो।'' उन्होंने एक अंग्रेजी अखबार का जिक्र करते हुए उसकी खबर को गलत बताया।

गहलोत ने कहा, यह अलग मामला है। इसकी जांच 2017-18 में पिछली सरकार के अंतर्गत हुई थी। आरिफ, इरशाद और खान मोहम्मद का नाम दिसंबर 2018 में चार्जशीट दाखिल करते वक्त नहीं था। हालांकि, हमारी सरकार देखेगी कि इस मामले में जांच पूर्वनिधारित इरादे से तो नहीं की गई। इससे पहलेगहलोत ने कहा था कि जांच भाजपा सरकार में हुई है, अब इसमें कोई गड़बड़ी मिली तो दोबारा जांच होगी।

जांच में पहलू खान और अन्यके खिलाफ गो-तस्करी कामामला साबित हुआ- पुलिस

अलवर एसपी अनिल देशमुख ने बताया कि 24 मई को राजस्थान गोजातीय पशु अधिनियम 1995 के तहत तीन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। पहलू खान की मौत हो चुकी थी, इसलिए उनका नाम शामिल नहीं किया गया। हालांकि, उनका नाम चार्जशीट की समरी में था।पुलिस अपने रुख पर कायम है कि जांच में पहलू खान, उसके बेटों और ट्रक ऑपरेटर खान मोहम्मद के खिलाफ मामला साबित हुआ है।

अप्रैल 2017 मेंपहलू खान की हुई थी मौत

अलवर में जयपुर-दिल्ली राजमार्ग पर 1 अप्रैल 2017 को भीड़ ने गो तस्करी के शक मेंपहलू खान को पीटा था। खान अपने बेटों के साथ जयपुर के एक मेले से मवेशियों को खरीद कर हरियाणा के नूह स्थित अपने घर ला रहा था। बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में क्रॉस एफआईआर दर्ज हुई हैं। एक एफआईआर मेंपहलू और उसके परिवार पर हमला करने वाली भीड़ को आरोपी बनाया गया है। वहीं, दूसरी एफआईआर पहलू खान और उसके परिवार के खिलाफ की गई है। इस एफआईआर में पहलू और उसके परिवार पर गो तस्करी का आरोप लगाया गया।

भाजपा नेता ने कहा- आदतन अपराधी था पहलू

पूर्व विधायक और भाजपा नेता ज्ञानदेव अहूजा ने कहा कि पहलूखान, उनके भाई और बेटे आदतन अपराधी थे। जो लगातार गोतस्करी में शामिल थे। उन्होंने कहा किगोरक्षकों और हिंदू परिषद पर लगाए गए सभी आरोप गलत थे। स्थानीय लोगों ने पहलूखान के वाहन को पकड़ा था। इसमें वे गायों की तस्करी कर रहे थे। उन्होंने ही उन्हें रोका था। उनकी पुलिस हिरासत में मौत हो गई, स्थानीय लोगों ने उनकी पिटाई नहीं की थी। अब जब उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है, तो कांग्रेस श्रेय ले रही है। लेकिन कांग्रेस ने तब उनके परिवार को वित्तीय मदद दी।

ओवैसी ने कांग्रेस को भाजपा जैसी बताया

चार्जशीट सामने आने के बादएआईएमआईएम प्रमुखअसद्दुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर कांग्रेस की सत्ता को भी भाजपा जैसा बताया।

क्या है मामला
पहलू खान हरियाणा के नूंह जिले के जयसिंहपुर गांव का रहने वाला था। 1 अप्रैल 2017 को राजस्थान के बहरोड़ में तथाकथित गोरक्षकोंने पहलू खान की पिटाई की थी। इसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। बाद में 4 अप्रैल को उसने बहरोड़ में इलाजके दौरान दम तोड़ दिया था।



आज की ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए दैनिक भास्कर ऍप डाउनलोड करें
मृतक पहलू खान। -फाइल

कोई टिप्पणी नहीं

Blogger द्वारा संचालित.