'क्या राहुल गांधी इस बार अमेठी समेत तीन सीटों से लोकसभा लड़ेंगे..' क्या है इस वायरल मैसेज का सच

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नेशनल डेस्क.कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों मीडिया में छाए हुए हैं। हाल ही में यूएई का दौरा कर लौटने वाले राहुल ने बुधवार को बहन प्रियंका को कांग्रेस का महासचिव नियुक्त कर दिया। लेकिन इन सबके बीच कुछ ऐसी खबरें भी आईं, जिनमें दावा किया गया कि राहुल गांधी इस बार का लोकसभा चुनाव तीन सीटों से लड़ सकते हैं। कई बड़ी न्यूज वेबसाइट ने इस खबर को चलाया भी। दावा किया गया कि राहुल इस बार उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट के साथ-साथ महाराष्ट्र की नांदेड़ और मध्यप्रदेश की छिंदवाड़ा सीट से भी लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे।

मीडिया में क्या किया गया दावा?

कई न्यूज वेबसाइट में दावा किया गया कि, राहुल को अपनी पारंपरिक सीट अमेठी पर हार का डर सता रहा है, इसलिए इस बार वे तीन सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इसमें मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा और महाराष्ट्र की नांदेड़ सीट भी शामिल है। छिंदवाड़ा से कमलनाथ सांसद थे, जो अब मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए हैं और उनकी सीट इस बार खाली रहेगी। इसके अलावा नांदेड़ सीट पर भी कांग्रेस का कब्जा रहा है।


पड़ताल: क्यों ऐसा नहीं हो सकता?

दरअसल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल्स एक्ट, 1951 में चुनाव संबंधी कानून तय किए गए हैं। इस एक्ट की धारा-33 की उपधारा- 7(ए) में लिखा है "लोकसभा के आम चुनावों के मामले में कोई भी उम्मीदवार दो सीटों से ज्यादा पर अपनी उम्मीदवारी नहीं कर सकता।"

- सिर्फ लोकसभा ही नहीं, बल्कि राज्यों के विधानसभा चुनावों के मामलों में भी यही प्रावधान है। इसी धारा की उपधारा- 7(बी) में लिखा है, "राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के मामले में कोई भी उम्मीदवार दो सीटों से ज्यादा पर चुनाव नहीं लड़ सकता।"

इसी तरह से अगर दो या उससे ज्यादा लोकसभा या विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव भी होते हैं, तो भी एक उम्मीदवार दो से ज्यादा सीटों पर चुनाव नहीं लड़ सकता। इससे पता चलता है कि खबरों में राहुल गांधी को तीन सीटों से चुनाव लड़ने का जो दावा किया गया था, वो गलत है क्योंकि ऐसा प्रावधान ही नहीं है।

अटल बिहारी वाजपेयी ने लड़ा था तीन सीटों पर चुनाव
तीन बार प्रधानमंत्री रह चुके अटल बिहारी वाजपेयी ने 1957 के लोकसभा चुनावों में तीन सीटों से चुनाव लड़ा था। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जन्में अटल बिहारी वाजपेयी ने उन चुनावों में उत्तर प्रदेश की ही तीनों सीटों से चुनाव लड़ा था। उन्होंने बलरामपुर, मथुरा और लखनऊ से चुनाव लड़ा था। हालांकि, उस वक्त दो सीटों से ज्यादा पर चुनाव नहीं लड़ने का प्रावधान रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल्स एक्ट में नहीं था। इस प्रावधान को 1991 में जोड़ा गया था।



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