सरकार ने सालाना जीएसटी रिटर्न भरने की तारीख 31 मार्च तक बढ़ाई, 1.15 करोड़ कारोबारियों को राहत

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नई दिल्ली. सरकार ने सालाना जीएसटी रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 3 महीने बढ़ाकर 31 मार्च कर दी है। पहले यह 31 दिसंबर थी। इस फैसले से 1.15 करोड़ कारोबारियों को राहत मिलेगी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स (सीबीआईसी) के मुताबिक जीएसटीआर-9, जीएसटीआर-9 ए और जीएसटीआर-9सी 31 मार्च तक भरे जा सकेंगे। जीएसटी पोर्टल पर जल्द ये फॉर्म उपलब्ध करवाए जाएंगे।

कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (सीएआईटी) ने गुरुवार को वित्त मंत्री से मांग की थी कि सालाना जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन बढ़ाई जाए। उसका कहना था कि सालाना रिटर्न का फॉर्मेट कहीं भी उपलब्ध नहीं है। ऐसे में व्यापारियों के लिए 31 दिसंबर तक रिटर्न दाखिल करना संभव नहीं होगा।

कानून के मुताबिक सालाना जीएसटी रिटर्न दाखिल करने में देरी होने पर प्रतिदिन 200 रुपए जुर्माना लगता है। जुर्माने की राशि कारोबार के सालाना टर्नओवर का अधिकतम 0.25% तक हो सकती है।



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Government extends GST Annual return filing date to March 31

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