सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया- नीरव मोदी का अवैध बंगला ढहाया
मुंबई. महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि रायगढ़ स्थित भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी का बंगला ढहा दिया गया। यह बंगला अलीबाग में समुद्र के किनारे अवैध तरीके से बनाया गया था। हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में सरकार से अलीबाग इलाकेमें अवैध तरीके और तटीय मानदंडों के उल्लंघन से बनाई गईं संपत्तियों पर कार्रवाई के बारे में जानकारी मांगी थी।
सरकार की ओर से पेश वकील पीबी काकड़े ने चीफ जस्टिस नरेश पाटिल और जस्टिस एम एस कार्णिक को बताया कि प्रशासन ने राज्य के नियमों और तटीय क्षेत्र मानदंडों के उल्लंघन के मामले में 58 अन्य निजी संपत्तियों के मालिकों को नोटिस जारी किया।
सरकार ने बताया कि 5 दिसंबर को नीरव मोदी का अवैध बंगला ढहाया गया था। 58 अन्य निजी संपत्तियों के मालिकों एक हफ्ते के भीतर अवैध निर्माण हटाने को कहा गया।
सरकार ने बताया कि 61 निजी संपत्तियोें के मालिकों ने निचली अदालत से संपत्ति ढहाये जाने पर स्टे ऑर्डर ले रखा है। हालांकि, सरकार जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई के जरिए इन्हें निरस्त कराएगी। कोर्ट ने इस मामले में 20 दिसंबर को जानकारी देने को कहा है।
नीरव मोदी पर मेहुल चौकसी के साथ मिलकर 13 हजार करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप है। इस मामले में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय जांच कर रहे हैं। दोनों आरोपी देश छोड़कर भाग गए हैं।
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