राष्ट्रपति कोविंद ने सवर्णों को 10% आरक्षण दिए जाने के बिल को मंजूरी दी

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नई दिल्ली.सवर्ण गरीबों को 10% आरक्षण दिए जाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में पास किए गए 124वें संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपनी मंजूरी दे दी है। विधि मंत्रालय की अधिसूचना के बाद अब यह कानून बन जाएगा।

संशोधन बिल 9 जनवरीको राज्यसभा और 8 जनवरी को लोकसभा में पास हुआ था। राज्यसभा में 8 घंटे और लोकसभा में करीब 5 घंटे इस बिल पर चर्चा हुई थी।

कुल आरक्षण 49.5% से बढ़कर 59.5% हो जाएगा

वर्ग मौजूदा आरक्षण नया आरक्षण
ओबीसी 27% 27%
एससी 15% 15%
एसटी 7.5% 7.5%
सवर्ण -- 10%
कुल 49.5% 59.5%

सवर्णों को आरक्षण देने के लिए 5 प्रमुख मापदंड
1. परिवार की सालाना आमदनी 8 लाख रु. से ज्यादा न हो।
2.परिवार के पास 5 एकड़ से ज्यादा कृषि भूमि न हो।
3.आवेदक के पास 1,000 वर्ग फीट से बड़ा फ्लैट नहीं होना चाहिए।
4.म्यूनिसिपलिटी एरिया में 100 गज से बड़ा घर नहीं होना चाहिए।
5.नॉन नोटिफाइड म्यूनिसिपलिटी में 200 गज से बड़ा घर न हो।



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President Ram Nath Kovind gives nod to 10% quota bill for economically weaker

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