सरकार बदल चुकी है इंश्योरेंस नियम : 100CC इंजन वाली टू-व्हीलर के इंश्योरेंस के लिए अब इतने पैसे देने पड़ रहे, कोई 1 रु. भी मांगे एक्स्ट्रा तो यहां करें शिकायत, जानिए कितने CC के इंजन की गाड़ी के लिए अब कितने पैसे लिए जा सकते हैं
न्यूज डेस्क। बीमा नियामक इरडा (इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी) इंश्योरेंस को लेकर नए नियम लागू कर चुकी है। इसके बाद कार या टू-व्हीलर खरीदते समय ही 3 या 5 साल के लॉन्ग टर्म थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को लेना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे अब व्हीकल खरीदते समय वाहन मालिक को ज्यादा पैसा चुकाना होगा। कई बार एजेंट कस्टमर को गलत जानकारी देकर पॉलिसी बेच देते हैं।
आपको कोई गलत जानकारी दे या एक्स्ट्रा पैसे ले तो आप उसकी सीधे इरडा में शिकायत कर सकते हैं। आज हम बता रहे हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है और अब नई गाड़ी खरीदते वक्त आपको कितने रुपए इसके लिए देना ही होंगे। साथ ही आप शिकायत कैसे कर सकते हैं यह भी जानिए।
क्या होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस
- थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में बीमा कराने वाला व्यक्ति फर्स्ट पार्टी होता है। बीमा कंपनी दूसरी पार्टी होती है। तीसरी पार्टी वह होती है, जिसे बीमा कराने वाला नुकसान पहुंचाता है। थर्ड पार्टी ही नुकसान के लिए क्लेम करती है।
- यह बीमा पॉलिसी आपके वाहन से दूसरे लोगों और उनकी संपत्ति को हुए नुकसान को कवर करती है।
- यह पॉलिसी लेने पर आपके वाहन को हुए नुकसान का इससे कोई लेना-देना नहीं होता। आपको चोट भी आ जाए तो इसमें कोई कवर नहीं मिलता।
- शराब या ड्रग्स जैसे नशीले पदार्थ लेकर यदि आप गाड़ी चला रहे हैं और एक्सीडेंट हो जाता है तो क्लेम वैध नहीं होता। बिना लाइसेंस के ड्राइविंग करने और जानबूझकर एक्सीडेंट करने पर भी क्लेम वैध नहीं होता।
कार के लिए कितना पैसा देना पड़ रहा....
- नई पॉलिसी लागू होने के बाद 100सीसी वाले इंजन की कार के इंश्योरेंस के लिए 5286 रुपए चुकाना पड़ रहे हैं।
- 1000-1500 सीसी वाले इंजन की कार के लिए 9534 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं।
- 1500 सीसी से ज्यादा कैपेसिटी वाली इंजन की गाड़ी के लिए 24305 रुपए देना पड़ रहे हैं।
बाइक के लिए कितना पैसा देना पड़ रहा...
- 75सीसी इंजन तक की बाइक के लिए 1045 रुपए खर्च करना पड़ रहे हैं।
- 75 से 150 सीसी इंजन वाली बाइक के लिए 3285 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं।
- 150 से 350 सीसी इंजन वाली बाइक के लिए 13034 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं।
- बता दें कि फोर-व्हीलर के लिए जहां इंश्योरेंस तीन साल का आ रहा है वहीं टू-व्हीलर के लिए यह 5 सालों का है।
थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना अनिवार्य है...
- मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना अनिवार्य है।
- फोर-व्हीलर खरीदने वाले के पास 1 या 3 साल के लिए इंश्योरेंस लेने का विकल्प है।
- टू-व्हीलर खरीदने वाले के लिए 5 साल का इंश्योरेंस लेने का विकल्प है।
- हालांकि इसके बाद अब हर साल पॉलिसी को रिन्यू करवाने की झंझट खत्म हो चुकी है।
- प्रीमियम दरों में भी अब स्थिरता आएगी। कभी-कभी दर घटेंगी-बढ़ेंगी नहीं।
कहां कर सकते हैं शिकायत
- कई बार एजेंट गलत जानकारी देकर पॉलिसी बेचते हैं। ऐसे में आप इरडा में इसकी शिकायत कर सकते हैं।
- ऐसे में सबसे पहले आपको बीमा कंपनी के शिकायत निवारण अधिकारी से संपर्क करना चाहिए।
- यहां से समाधान न होने पर आप इरडा के शिकायत निवारण सेल के टोल फ्री नंबर 155255 पर शिकायत कर सकते हैं।
- डॉक्युमेंट्स के साथ इरडा की ईमेल आईडी पर भी शिकायत भेज सकते हैं: complaints@ irdai.gov.in
- यहां से भी समस्या हल न हो तो आप बीमा लोकपाल तक अपनी शिकायत पहुंचा सकते हैं।
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