TRAI New DTH Rules : अगर DTH या केबल ऑपरेटर 72 घंटे में नहीं करेगा ये काम, तो कस्टमर नहीं देगा एक भी रुपया
न्यूज डेस्क। टेलीकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने कस्टमर को नई राहत दी है। ट्राई ने ट्वीट करके कहा कि यदि आपके DTH सर्विस में फॉल्ट है और उसने 72 घंटे में उसे फिक्स नहीं किया है, तब आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। ट्राई के इस नियम से DTH और केबल ऑपरेटर्स को कस्टमर को टाइमली सर्विस देनी होगी।
TRAI का ट्वीट
If a TV connection is faulty then there is a provision of Call Centre. If connection is not restored in 72 hours, then you do not have to pay.
— TRAI (@TRAI) January 14, 2019
TRAI बना चुकी नया नियम
1 फरवरी से TRAI के नए नियम लागू होने जा रहे हैं। इसके बाद हर एक चैनल का एक फिक्स रेट होगा। 130 रुपए (प्लस टैक्स) में 100 स्टैंडर्ड डेफिनेशन (SD) चैनल ऑपरेटर्स को दर्शकों को दिखाना होंगे। फ्री टू एयर चैनल के अलावा आप जो चैनल चुनेंगे उसके आपको अलग से पैसे देना होंगे। यानी केबल ऑपरेटर्स अब आपके ऊपर कोई चैनल थोप नहीं पाएंगे। ट्राई के इस नियम से कस्टमर के पैसों की बचत भी होगी।
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