दिल्ली में प्रापर्टी की खरीद-फरोख्त में 20 हजार रुपये से ज्यादा का लेनदेन कैश में करने वालों को नोटिस देगा आयकर विभाग

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नई दिल्ली.दिल्ली में प्रापर्टी की खरीद-फरोख्त करने वाले उन लोगों को आयकर विभाग नोटिस देने की तैयारी कर रहा है, जिन्होंने 20 हजार से ज्यादा की रकम का लेनदेन कैश में किया। आयकर विभाग 2015 से 2018 के दौरान की रजिस्ट्रियां खंगाल रहा है। 20 हजार से ज्यादा रकम का लेनदेन कैश में मिलने पर खरीदार के साथ जमीन बेचने वाले पर भी जुर्माना लगेगा। खरीदार ने इससे ज्यादा की रकम कैश में ली होगी तो उसे इस रकम की दोगुनी राशि जुर्माने के तौर पर अदा करनी होगी, वहीं खरीदार से इस रकम का स्रोत पूछा जाएगा।

  1. आयकर विभाग ने काले धन पर शिकंजा कसने के लिए इनकम टैक्स एक्ट की धारा 269एसएस में संशोधन किया था। ये 2015 से प्रभावी हो गया था। विभाग ने 1 जून 2015 से लेकर दिसंबर 2018 तक की रजिस्ट्रियों की बारीकी से जांच की है।

  2. सीबीडीटी ने जो नए नियम बनाए हैं, उनके हिसाब से किसी भी तरह की जमीन की खरीद-फरोख्त में पैसे के लेनदेन के लिए चेक, आरटीजीएस (रियल टाइम ग्रॉस सैटलमेंट) के अतिरिक्त डिजीटल पेमेंट को ही वैध माना गया है। 20 हजार से ऊपर कैश का लेनदेन 2015 से गैरकानूनी है।

  3. 20 हजार से ज्यादा का लेनदेन मिलने पर आयकर विभाग सेक्शन 271 डी के तहत कार्रवाई करेगा। एजेंसी के सूत्रों का कहना है कि अगले माह से नोटिस भेजने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आयकर विभाग की टीमों ने दिल्ली के 21 सब रजिस्ट्रार आफिसों में जाकर सारी रजिस्ट्रियों को खंगाल लिया है।



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      I-T Dept to issue notice where cash transaction is above Rs 20,000 in property purchase

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