फडणवीस को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, चुनावी हलफनामे में अपराधिक मामले छिपाने का आरोप
मुंबई. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ नोटिस जारी किया। फडणवीस पर आपराधिक मामलों का खुलासा ना करने काआरोप है।मुंबई केसतीश उके ने मुख्यमंत्री के खिलाफ याचिका दायर कर चुनाव को निरस्त करने की मांग की है।
उके नेयाचिका में आरोप लगाया हैकि मुख्यमंत्री फडणवीस ने 2014 विधानसभा चुनावों के दौरानचुनाव आयोग में दाखिलहलफनामे में उनके खिलाफ दर्ज दो आपराधिक मामलों को नहीं दर्शाया था।
बॉम्बे हाईकोर्ट में खारिज हो चुकी है याचिका:सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और जस्टिस एसके कौल और केएम जोसेफ की खंडपीठ ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया मांगी है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सतीश उकी की याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें महाराष्ट्र विधानसभा के लिए फडणवीस के चुनाव को रद्द करने की मांग की गई थी।
1996, 1998 में दर्ज हुए थे मामले: याचिकाकर्ता
उके ने आरोप लगाया था कि 2009 और 2014 में नागपुर के दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से नामांकन भरते समय फडणवीस ने उनके खिलाफ लंबित दो आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाई थी। यह पीपुल्स एक्ट, 1951 के 125-ए का स्पष्ट उल्लंघन है। याचिकाकर्ता के मुताबिक,1996 और 1998 में फडणवीस के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोपों में दो मामले दर्ज किए गए थे।
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