विमान सौदे की अदालत की निगरानी में जांच हो या नहीं, आज फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट

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नई दिल्ली. राफेल लड़ाकू विमान सौदे की जांच न्यायालय की निगरानी में की जाए या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को फैसला सुनाएगा। 14 नवंबर को चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एसके कौल और जस्टिस केएम जोसेफ की बेंच ने याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने केंद्र सरकार से कहा था कि जब तक हम तय नहीं करते, तब तक याचिकाकर्ताओं को राफेल की कीमतों की जानकारी देने की जरूरत नहीं है।

  1. इस मामले में अधिवक्ता एमएल शर्मा, विनीत ढांडा ने याचिका दायर की थी। इसके बाद आप नेता संजय सिंह ने भी याचिका दायर की।

  2. तीन याचिकाएं दायर होने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी और प्रशांत भूषण ने याचिकाएं दायर की थीं। इसमें कहा गया था कि अदालत सीबीआई को इस मामले में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दे।

  3. सरकार ने अदालत और याचिकाकर्ताओं को डील के संबंध में लिए गए फैसलों के दस्तावेज सौंपे थे। राफेल की कीमत को लेकर एक अलग सीलबंद दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट को सौंपा गया था।

  4. सरकार ने कोर्ट को बताया था कि राफेल विमान खरीदने का फैसला सालभर में 74 बैठकों के बाद किया गया।

  5. सरकार ने बताया था कि 126 राफेल खरीदने के लिए जनवरी 2012 में ही फ्रांस की दैसो एविएशन को चुन लिया गया था। लेकिन, दैसो और एचएएल के बीच आपसी सहमति नहीं बन पाने से ये सौदा आगे नहीं बढ़ पाया।

  6. सरकार ने कहा कि एचएएल को राफेल बनाने के लिए दैसो से 2.7 गुना ज्यादा वक्त चाहिए था।



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      Rafale Deal News Updates: Hearing on Rafale Fighter Jet Deal Verdict in Supreme Court

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