एक जनवरी से पार्किंग शुल्क 18 गुना, कार खरीदारों को एकमुश्त अदा करना होगा
नई दिल्ली. दिल्ली में कार खरीदारों को अगले साल से वन-टाइम (एकमुश्त) पार्किंग शुल्क अदा करना होगा, क्योंकि दिल्ली परिवहन विभाग ने तीनों नगर निगमों (उत्तरी, दक्षिण और पूर्वी दिल्ली) की शुल्क में बढ़ोत्तरी की सिफारिश को मंजूरी दे दी है। नए आदेश के लागू होने के बाद दिल्ली में पार्किंग इस साल के मुकाबले 18 गुना महंगी होगी। मौजूदा समय में एकमुश्त पार्किंग दर 4000 रुपए है, जिसे बढ़ाकर 75000 रुपए तक कर दिया गया है।
शुल्क सेपार्किंग का बुनियादी ढांचा बनाया जाएगा
इस संबंध में आउटगोइंग ट्रांसपोर्ट कमिश्नर (परिवहन आयुक्त) वर्षा जोशी ने शुक्रवार को आदेश जारी किया। इसमें कहा गया है कि पार्किंग की नई दर एक जनवरी, 2019 से लागू होंगी। आदेश के मुताबिक, अब पार्किंग शुल्क 6000 से 75000 रुपए के बीच होगी। वर्षा जोशी अब उत्तरी दिल्ली नगर निगम की आयुक्त के पद पर तैनात हैं।तीनों नगर निगमों की ओर से परिवहन विभाग पार्किंग शुल्क इकट्ठा करता है। इस धनराशि का इस्तेमाल दिल्ली में पार्किंग के बुनियादी ढांचे को बनाने में किया जाता है। एक अफसर ने बताया कि पार्किंग शुल्क बढ़ाने के लिए तीनों नगर निगमों के प्रस्ताव कुछ समय से लंबित थे। परिवहन आयुक्त ने कार्यालय में अपने आखिरी दिन इनको मंजूरी दी।
बस और टैक्सी ऑपरेटर्स नाराज
नए आदेश से बस और टैक्सी ऑपरेटर्स नाराज हैं, क्योंकि अब वाणिज्यिक वाहनों की विभिन्न श्रेणियों के लिए सालाना पार्किंग शुल्क मौजूदा 2500-4000 रुपए से बढ़ाकर 10000-25000 रुपए हो जाएगा। आदेश के मुताबिक, वाहन की लागत के आधार पर, निजी कारों और स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल (एसयूवी) के लिए एकमुश्त पार्किंग शुल्क 6000 से 75000 रुपए के बीच होगा। अभी इसकी मौजूदा दर 4000 रुपए थी। यानी अब यह करीब 18 गुना हो जाएगा।
अब स्पॉट पार्किंग फीस व्यवस्था लागू होगी
जोशी ने न्यूज एजेंसी को बताया कि वाहनों के पंजीकरण के दौरान पैसे वसूलने की प्रक्रिया केंद्रीय शहरी मामलों के मंत्रालय की अधिसूचना के जरिए तय की जाती है, न कि परिवहन विभाग की ओर से। परिवहन विभाग इस प्रक्रिया में महज पोस्ट ऑफिस जैसीभूमिका निभाता है। दिल्ली सरकार द्वारा नए पार्किंग अधिनियम को अधिसूचित किए जाने के बाद पार्किंग शुल्क व्यवस्था को स्पॉट पार्किंग फीस से बदल दिया जाएगा।
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