दुकानदार कार्ड स्वाइप के नाम पर नहीं ले सकता है 2% का एक्स्ट्रा चार्ज, ऐसा करने वाले शॉपकीपर की यहां करें शिकायत
न्यूज डेस्क। डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर कई बार दुकानदार 2% का एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं। जबकि RBI के नियमों में एक्स्ट्रा चार्ज लेने का कोई जिक्र नहीं हैं। इस संबंध में आरबीआई ने सितंबर 2013 में नोटिफिकेशन जारी कर नियम स्पष्ट किए थे। साथ ही कहा गया था कि ऐसे व्यापारी जो कार्ड से पेमेंट करने पर ग्राहक से अतिरिक्त शुल्क वसूल रहे हैं, बैंक उनसे रिश्ता खत्म कर सकता है।
यहां करें शिकायत
> आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल जेएल नेगी कहते हैं कि अगर किसी कस्टमर से दुकानदार ने कार्ड स्वाइप करने पर पैसे वसूले हैं तो इसकी शिकायत फोन या ईमेल से आरबीआई को कर सकते हैं।
> अलग-अलग शहर के लिए अलग-अलग नंबर और ईमेल आईडी दी गई है। यहां जिन शहरों की चर्चा नहीं है, वहां के लोग सबसे नजदीकी शहर में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
RBI के नोटिफिकेशन को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
एक्स्ट्रा चार्ज पर क्या है दुकानदारों का तर्क
> मार्केट ऑपरेटिंग प्राइस (MOP) पर जो भी प्रोडक्ट हम बेचते हैं, उस पर कार्ड स्वाइप करने पर कुछ नहीं लेते हैं। लेकिन जिस प्रोडक्ट में कस्टमर बार्गेनिंग करता है और वह MOP पर नहीं होता, तो कस्टमर को डिस्काउंट देने के बाद हम उससे एक्सट्रा चार्ज करते हैं।
> कुल मिलाकर दुकानदार कस्टमर को डिस्काउंट का लालच देकर कार्ड से एक्स्ट्रा पेमेंट लेकर दिया गया डिस्काउंट वसूल लेते हैं।
एमडीआर कस्टमर को नहीं कर सकते पासऑन
आरबीआई की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 20 लाख रुपए तक कारोबार करने वाले दुकानदार से मर्चेंट डिस्काउंट रेट 0.4 फीसदी लिया जाता है। जबकि 20 लाख रुपए से ज्यादा का कारोबार करने वाले दुकानदार से 0.9 फीसदी एमडीआर (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) लिया जा रहा है। नोटिफिकेशन में स्पष्ट है कि दुकानदार यह एमडीआर आगे कस्टमर पर पासऑन नहीं कर सकता।
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