दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश- कांग्रेस को दो हफ्ते में खाली करना होगा हेराल्ड हाउस
नई दिल्ली.दिल्ली हाईकोर्ट ने नेशनल हेराल्ड के प्रकाशकों को दो हफ्ते में हेराल्ड हाउस खाली करने का निर्देश दिया है। जमीन और विकास प्राधिकरण ने 30 अक्टूबर को एसोसिएडेट जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) को बिल्डिंग खाली करने का आदेश दिया था। इसमें कांग्रेस के मुखपत्रनेशनल हेराल्ड अखबार के प्रकाशकों के द्वारा लीज नियमों के उल्लंघन की बात कही गई थी। एजेएल ने आदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। शुक्रवार को अदालत ने सुनवाई के दौरान एजेएल की याचिका खारिज कर दी।
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