दिल्‍ली हाईकोर्ट से कांग्रेस को बड़ा झटका, 2 हफ्ते में खाली करना होगा नेशनल हेराल्‍ड हाउस

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नेशनल डेस्क, नई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट ने नेशनल हेराल्ड के प्रकाशक को दो हफ्ते में हेराल्ड हाउस खाली करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय भूमि एवं विकास प्राधिकरण ने 30 अक्टूबर को एसोसिएडेट जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) को बिल्डिंग खाली करने का आदेश दिया था। इसमें कांग्रेस के स्वामित्व वाले नेशनल हेराल्ड अखबार के प्रकाशक के द्वारा लीज नियमों के उल्लंघन की बात कही गई थी। अखबार को प्रकाशित करने वाली कंपनी एजेएल ने इस आदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। शुक्रवार को अदालत ने सुनवाई के दौरान एजेएल की याचिका खारिज कर दी।

राहुल-सोनिया के आयकर दस्तावेज की दोबारा जांच पर रोक नहीं :इससे पहले नेशनल हेराल्ड केस में हाईकोर्ट ने 11 सितंबर को राहुल गांधी और सोनिया गांधी के आयकर दस्तावेजों की दोबारा जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। राहुल-सोनिया और कांग्रेस नेता ऑस्कर फर्नान्डीज की याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा था कि आयकर विभाग को टैक्स प्रक्रिया की दोबारा जांच करने का अधिकार है। अगर याचिकाकर्ताओं को कोई शिकायत है तो इसके लिए वे विभाग के पास जा सकते हैं।

स्वामी की शिकायत पर शुरू हुई जांच : दूसरी ओर, भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने आयकर अधिकारियों से गांधी परिवार, सोनिया और राहुल गांधी को फायदा पंहुचाने की शिकायत की थी। आरोप था कि राहुल और सोनिया गांधी ने 2010 में यंग इंडिया लि. नाम से कंपनी बनाई और पंडित नेहरू द्वारा स्थापित एसोसिएट्स जर्नल लिमिटेड (एजेएल) की संपत्तियों को अधिग्रहित कर लिया।



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Congress ordered to vacate Herald House by Delhi High Court

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