केंद्र सरकार ने चाइल्ड केयर लीव के नियम बदले, पुरुषों को भी मिलेगी 730 दिन की छुट्टी

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नई दिल्ली. केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारी जो एकल पिता की जिम्मेदारी निभा रहे हैं वो अपने सेवा काल के दौरान कुल 730 दिन की चाइल्ड केयर लीव ले सकेंगे। अभी तक यह सुविधा सिर्फ महिला कर्मचारियों के लिए थी। सरकारी नोटिफिकेशन में एकल पिता को अविवाहित, विधुर या तलाकशुदा के रूप में परिभाषित किया गया है।

  1. 7वें वेतन आयोग ने सिंगल मेल पेरेंट्स के लिए चाइल्ड केयर लीव की सिफारिश की थी। सरकार ने इसकी मंजूरी देते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह सुविधा उन पुरुष कर्मचारियों को मिलेगी जो सिंगल पेरेंट हैं या जिनके बच्चों की उम्र 18 साल से कम है।

  2. कर्मचारियों के अर्जित अवकाश में भी संशोधन किया गया है। इसके मुताबिक जनवरी और जुलाई महीने के पहले ही दिन 5 एडवांस लीव उनके खाते में जोड़ दी जाएंगी।

  3. दूसरे देशों में क्या है नियम?

    • अमेरिका में सवैतनिक अवकाश की सुविधा नहीं है। लेकिन, परिवार एवं चिकित्सा कानून 1993 के तहत कर्मचारी 12 हफ्ते का अवैतनिक अवकाश ले सकते हैं।
    • कैलिफोर्निया में 6 महीने का अवकाश लिया जा सकता है।
    • ऑस्ट्रेलिया में बच्चों की देखभाल के लिए 18 हफ्ते की छुट्टी ली जा सकती है।


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      Single male parents employee of central govt entitled to 730 day child care leaves

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