Zomato, Swiggy से मंगाते हैं ऑनलाइन फूड या खरीदते हैं ग्रॉसरी... तो सरकार के इस नए नियम के बारे में जान लें; नियम तोड़ने पर होगी सख्त कारवाई
न्यूज डेस्क। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने ऑनलाइन ग्रॉसरी और फूड डिलीवरी करने वाली कंपनियों के लिए नया नियम बनाया है। इस नियम से इन प्लेटफॉर्म को यूज करने वाले लोगों के फायदा मिलेगा। FSSAI का कहना है कि कस्टमर के हित को ध्यान रखने हुए नया नियम बनाया गया है। फूड प्रॉडक्ट्स की सेफ्टी और डिलीवरी से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इसका असर ऑनलाइन ग्रॉसरी स्टोर जैसे बिगबास्केट, ग्रोफर्स के साथ स्विगी और जोमैटो जैसी फूड डिलीवरी कंपनी पर भी पड़ेगा।
क्या है नया नियम?
FSSAI के नए नियम के मुताबिक, फूड डिलीवर किए जाने से पहले उसकी सेल्फ लाइफ 30% यानी एक्सपायरी से 45 दिन पहले होनी चाहिए। अगर कोई कंपनी इन नए नियमों का पालन नहीं करती है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
FSSAI का कहना है कि अब से बाजार में जो भी फूड प्रॉडक्ट्स बिकते हैं, उनकी सप्लाई चेन में कहीं भी पड़ताल हो सकती है। कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म पर फूड प्रॉडक्ट की डेमो पिक्चर भी देनी होगी, ताकि कस्टमर उसकी पहचान कर सकें।
FSSAI के CEO पवन अग्रवाल ने कहा, "आजकल बड़ी संख्या में कस्टमर्स ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे हैं। संशोधित दिशानिर्देश जारी करने का मकसद ग्राहकों को डिलीवर किए जा रहे फूड प्रॉडक्ट्स की चौकसी बढ़ाना है। इससे ई-कॉमर्स फूड बिजनस सेक्टर पर भरोसा और विश्वसनीयता भी बढ़ेगी।"
कंपनियों का रिएक्शन
नए नियम पर ऑनलाइन ग्रॉसरी ग्रोफर्स के सीईओ अलबिंदर ढींढसा ने बताया हम सभी कानूनी शर्तों का पालन कर रहे हैं। हमारे मर्चेंट पार्टनर्स भी इनका पालन करें, हम यह भी सुनिश्चित करते हैं। वहीं, जोमैटो की तरफ से कहा गया कि हम FSSAI के हर उस कदम का स्वागत करते हैं, जिससे कस्टमर्स के लिए रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को और सुरक्षित बनाया जा सके।
आगे की स्लाइड्स पर पढ़ें सरकार भी उठा चुकी है ऑनलाइन फूड पर सवाल...
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